रामसर थाना क्षेत्र में हुए छह साल पुराने हत्याकांड पर गुरुवार को बाड़मेर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-2 ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी पत्नी दक्षा कंवर और उसके प्रेमी महेन्द्रसिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया।
साल 2019 में दक्षा कंवर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति वीरसिंह की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वारदात के दौरान पति पर कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप से हमला किया गया था।
अपर लोक अभियोजक अनामिका सांदू के मुताबिक पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और ट्रायल के दौरान सरकार पक्ष ने 26 गवाहों की गवाही व साक्ष्य पेश किए। अदालत ने माना कि प्रेम प्रसंग छिपाने और पति की आपत्ति के कारण ही दोनों ने हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया।