यूपी: होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानिए क्या है योग्यता|


प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी कर दी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर आवेदन करने का लिंक जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन से पहले अभ्यर्थियों का भर्ती बोर्ड के वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक शासन द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों के पद पर भर्ती के लिए जारी शासनादेश के क्रम में 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। महिलाओं को 20 फीसद आरक्षण भी मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 100 अंकों की सामान्य ज्ञान की ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अवधि दो घंटा होगी।
तत्पश्चात, चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तत्पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट सूची जारी की जाएगी। बता दें कि अभ्यर्थी अपने जिले के रिक्त पदों के सापेक्ष ही आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले बीती 3 नवंबर को भर्ती बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा शुरू की थी। बोर्ड के मुताबिक अब तक एक लाख से अधिक वन टाइम रजिस्ट्रशन हो चुके हैं।
आवेदन के लिए सामान्य, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यथियों को 400 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है।
हेल्पलाइन नंबर भी जारी
बोर्ड ने आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी भी समस्या के निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 18009110005 जारी किया है। यह हेल्पलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक क्रियाशील रहेगी।
600 रुपये है ड्यूटी भत्ता
होमगार्ड के पद पर चयनित होने के बाद ड्यूटी पर बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित रहने पर 600 रुपये ड्यूटी भत्ता और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित है।
भर्ती के लिए शारीरिक व मानसिक दोष तथा दिव्यांग व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। एनरोलमेंट के लिए आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी उस जिले का मूल निवासी हो, जिसकी रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। सार्वजनिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा। किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने और एक से अधिक पति या पत्नी जीवित होने की दशा में भी एनरोलमेंट नहीं किया जा सकेगा।
WhatsApp us