मुरादाबाद। अवैध शराब बनाने के मामले में अदालत ने संदलपुर निवासी दानवीर को दो साल की कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
केस का बैकग्राउंड
16 मार्च 2021 को मैनाठेर थाने में पुलिस ने दानवीर के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप था कि वह अवैध शराब तैयार कर उसे बेचने की तैयारी कर रहा था।
कोर्ट की कार्रवाई
मामले की सुनवाई एडीजे-13 चंचल की अदालत में हुई। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा का ऐलान किया।