दायर याचिका में सुखजिंदर कौर ने अदालत से मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों से अलग एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाए। साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि जांच किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए ताकि पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष पड़ताल हो सके।

पंजाब के गुरदासपुर जिले में 19 वर्षीय युवक की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले में मृतक की मां सुखजिंदर कौर की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ अवैध, मनमानी और असंवैधानिक है तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।
दायर याचिका में सुखजिंदर कौर ने अदालत से मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों से अलग एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाए। साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि जांच किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए ताकि पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष पड़ताल हो सके। याचिका में यह भी विकल्प दिया गया है कि अदालत चाहे तो इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश भी दे सकती है।