Jhansi: बैंक मित्र से लूट का दोष सिद्ध, चार को 10-10 साल की सजा

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एक बदमाश ने तमंचा निकालकर उसे धमकाने लगा। विरोध करने पर उसके सिर पर तमंचे की बट मारी। इसके बाद सभी ने उस पर हमला कर दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गया।

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बाइक सवार बैंक मित्र से नकदी और लैपटॉप लूटने के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट (डकैती) के न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने कोतवाली थानाक्षेत्र के डड़ियापुरा निवासी संजय अहिरवार, चिरगांव के ग्राम मिरौना निवासी विमल, शैलेंद्र अहिरवार और गुरसराय के ग्राम सुट्टा निवासी अमित खंगार को 10-10 साल की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

थाना गुरसराय के ग्राम सुट्टा निवासी इंद्रपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि वह पंजाब नेशनल बैंक की बामौर शाखा में बैंक मित्र के पद पर तैनात है। 23 जुलाई 2021 को उसने बैंक से 75 हजार रुपये निकाले और बैग में रख लिए

उसका लैपटॉप और अन्य दस्तावेज भी बैग में थे। बैंक से अपने घर बाइक से चल दिया। ग्राम सिंगार पहुंचने पर वहां पहले एक बदमाश ने तमंचा निकालकर उसे धमकाने लगा। विरोध करने पर उसके सिर पर तमंचे की बट मारी। इसके बाद सभी ने उस पर हमला कर दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गया। सभी ने उसे पटककर पीटा और रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए।

मौके पर गांव वाले पहुंच गए और एंबुलेंस बुलाकर घायलको अस्पताल भिजवाया। घायल ने अगले दिन थाने में तहरीर दी। इस आधार पर पुलिस ने मामल दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्ताकर लिया। उनके पास से दो तमंचे कारतूस, पांच खोखे, दो बाइक लूट की रकम 74,000 रुपये और  लैपटॉप के साथ अन्य दस्तावेज बरामद किया गया है। कोर्ट में साक्ष्य पेश करने पर न्यायाधीश ने सभी दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा समेत 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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