आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के पकड़े गए दो आतंकियों से काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने 15 अगस्त से पहले गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही से यह हैंड ग्रेनेड मिला है। 

काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर ने कुछ दिन पहले आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के दो गुर्गों रितिक नरोलिया और राजस्थान से एक किशोर को गिरफ्तार किया था। काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने कार्रवाई करते हुए उनसे एक 86पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के बाद उनके सहयोगी विश्वजीत को कोलकाता से (जब वह मलेशिया भागने की कोशिश कर रहा था) और जैक्सन को नकोदर से गिरफ्तार किया गया, उनसे उक्त हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ।
सभी आरोपी कनाडा स्थित बीकेआई के सरगना जीशान अख्तर और अजय गिल के निर्देशों पर काम कर रहे थे। आरोपी विश्वजीत और जैक्सन ने इस साल जुलाई के आखिरी हफ्ते में अपने साथियों के जरिये ब्यास से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे, जिनमें से एक ग्रेनेड को इस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों ने 10 दिन पहले एसबीएस नगर में एक शराब की दुकान में विस्फोट कर दिया था।
काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर ने 15 अगस्त से पहले एसबीएस नगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी मॉड्यूल के पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें तीन नाबालिग हैं। पुलिस के अनुसार ये आतंकी बीती सात अगस्त को नवांशहर में ठेके पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल थे।
काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर ने 15 अगस्त से पहले एसबीएस नगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी मॉड्यूल के पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें तीन नाबालिग हैं। पुलिस के अनुसार ये आतंकी बीती सात अगस्त को नवांशहर में ठेके पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल थे।
रिकवरी ऑपरेशन में आरोपी के पैर में लगी गोली
एआईजी सीआई जालंधर नवजोत माहल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इन पांचों को राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि फॉलो-अप रिकवरी ऑपरेशन के दौरान आरोपी सोनू उर्फ काली ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाने की कोशिश की, जिस पर आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल को तुरंत एसबीएस नगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 324(5), 61(2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत थाना सिटी नवांशहर में एफआईआर दर्ज की गई है।