रॉकी ने कहा कि उस समय शहर थाना में एसएचओ शिवकुमार थे, जो इस समय पूंडरी में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। अब जब एसएचओ को बयान देने के लिए न्यायपालिका में बुलाया गया तो एसएचओ ने माना कि रॉकी पर लगाई गई नॉन बेलेबल धाराएं सही नहीं थी।

हरियाणा के प्रसिद्ध गायक रॉकी मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मित्तल ने कैथल एसपी उपासना को लिखित शिकायत सौंपकर तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर उन्हें साजिश के तहत 21 दिन तक अवैध रूप से जेल में रखने का आरोप लगाया है। एसपी को दी शिकायत में रॉकी ने कहा कि वर्ष 2015 में उस पर एक जज की गाड़ी को रोकने और हाथापाई का आरोप लगा था।
इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली और उसे 21 दिन के लिए जेल में डाल दिया। उस पर भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं लगाई गई थी, उनमें यह कहा गया था कि रॉकी मित्तल ने एक ऑन-ड्यूटी जज की गाड़ी रोककर उससे हाथापाई की और इस एवज में उस पर गैर-जमानती धाराएं जोड़कर उसे तुरंत जेल में डाल दिया गया। इस संबंध में जब उनके वकील ने आरटीआई लगाकर जज के ड्यूटी पर होने या न होने की जानकारी मांगी तो पता चला कि जज ड्यूटी पर नहीं थे बल्कि छुट्टी पर थे।
रॉकी ने कहा- 21 दिन लौटाएं
रॉकी ने कहा कि उस समय शहर थाना में एसएचओ शिवकुमार थे, जो इस समय पूंडरी में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। अब जब एसएचओ को बयान देने के लिए न्यायपालिका में बुलाया गया तो एसएचओ ने माना कि रॉकी पर लगाई गई नॉन बेलेबल धाराएं सही नहीं थी। रॉकी ने एसपी को दी शिकायत में गुहार लगाई है कि जिन नॉन बेलेबल धाराओं की एवज में उसे 21 दिन जेल में रखा गया वे 21 दिन उसे लौटाए जाएं।
तत्कालीन दोनों डीएसपी दिलीप सिंह और कुलवंत सिंह एवं एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि 2015 में कैथल की नई अनाज मंडी में एक अज्ञात व्यक्ति ने आढ़ती मुनीष मित्तल की हत्या कर दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर रॉकी मित्तल ने समर्थकों के साथ जींद रोड पर जाम लगा दिया। इसी दौरान जज की गाड़ी रोकने और हाथापाई का आरोप लगा।
एसपी ने की जांच शुरू
एसपी उपासना ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
पूंडरी थाना का पक्ष
एसएचओ शिवकुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया रॉकी मित्तल को नॉन-बेलेबल धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था। जांच में पाया गया कि जज छुट्टी पर थे, इसलिए नॉन-बेलेबल धाराओं को हटाया गया।