हरियाणा में कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह को नोटिस: व्हिप उल्लंघन पर 30 दिन में मांगा जवाब, सदस्यता पर संकट

नोटिस में संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जरनैल सिंह को 30 दिन के भीतर बिंदुवार और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपना जवाब देना होगा।
सदन में मौजूद रहे, लेकिन प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि प्रस्ताव पर मतदान के दौरान कांग्रेस के अन्य विधायक समर्थन में खड़े हुए, जबकि जरनैल सिंह सदन में मौजूद होने के बावजूद समर्थन में खड़े नहीं हुए।
इसके अलावा फोटो और वीडियो साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वे सदन के भीतर पोस्टर और प्लैकार्ड लेकर सत्ता पक्ष की ओर गए और मंत्री कृष्ण बेदी, खेल मंत्री गौरव गौतम समेत सत्तापक्ष के सदस्यों के साथ कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते देखे गए।
पहले ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित
जरनैल सिंह को इससे पहले 16 अप्रैल को राज्यसभा चुनाव से जुड़ी कथित पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जा चुका है। अब व्हिप उल्लंघन के मामले में विधानसभा सदस्यता पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने की चेतावनी दी गई है।