सार
Allahabad HC On Jolly LLB 3: ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज का रास्ता अब साफ हो गया है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्षय और अरशद वारसी की फिल्म को बड़ी राहत दी है।

विस्तार
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आगामी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। यह इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। हालांकि, फिल्म के रिलीज से पहले ही कुछ वकीलों ने इसे लेकर नाराजगी जता दी और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फिल्म के गीत ‘भाई वकील है’ के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। साथ ही फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। जिसे फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आगामी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। यह इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। हालांकि, फिल्म के रिलीज से पहले ही कुछ वकीलों ने इसे लेकर नाराजगी जता दी और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फिल्म के गीत ‘भाई वकील है’ के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। साथ ही फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। जिसे फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ताओं ने दिए थे यह तर्क
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में अदालत से ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज रोकने, उसके गीत ‘भाई वकील है’ को हटाने, सीबीएफसी प्रमाणन रद्द करने और वकीलों व न्यायपालिका को कथित तौर पर गलत तरीके से दिखाने के लिए निर्माताओं से माफी मांगने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि फिल्म के प्रोमो वकीलों की गरिमा को कम करते हैं और छात्रों को इस पेशे में आने से हतोत्साहित करते हैं। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे गाने या ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा और उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अब अक्षय कुमार की फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।