
माफिया अतीक अहमद के गुर्गो पर करेली थाना पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि जेल से एक पर्ची भेजकर गवाही देने पर जान से मारने की धमकी और 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। पुलिस ने अब्दुल फहद की तहरीर पर आवेज उर्फ गोलू, आरिफ उर्फ खचौली, असाद, सैफ माया समेत तीन अज्ञात पर केस दर्ज किया है।
कसारी-मसारी जीटीबी नगर निवासी अब्दुल फहद अतीक के बेटे अली अहमद और असाद कालिया के एक मुकदमे का मुख्य गवाह है। उसकी गवाही चल रही है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि 13 अप्रैल को वह अपने दोस्त वारिस खान के साथ था। तभी एक कार से आवेज उर्फ गोलू, आरिफ उर्फ खचौली समेत तीन अज्ञात लोग असलहा से लैस होकर उनके पास आए और जबरन घसीटकर गाड़ी में बैठा लिया। आरिफ ने कहा कि ये पर्ची असाद भाई और सैफ माया भाई ने जेल से भिजवाया है। इसमें लिखा था कि जो आरिफ कह रहा है चुपचाप सुन लो नहीं तो अन्य की तरह तेरे परिवार का भी वही हाल होगा। तुमने कोर्ट में जाकर गवाही दी तो तुझे और तेरे मामू गुफरान को मार देंगे। आरिफ ने कहा कि 10 लाख रुपये रंगदारी दो नहीं तो तुझे यहीं मार देंगे। डर से 10 हजार रुपये निकाल कर खचौली को दे दिया।
चलती कार से नीचे गिराया
शिकायत में बताया कि हाथ जोड़कर रुपये देने का वादा किया। जिसके बाद आरिफ व आवेज ने चलती कार से नीचे गिरा दिया। पीड़ित ने बयान में बताया कि अतीक के बेटे अली अहमद और असाद कालिया के एक मुकदमे में गवाह है, इसलिए वह हत्या करवाना चाहते हैं। पीड़ित की गवाही चल रही है। करेली में जीशान ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगने समेत अन्य धाराओं में अली के साथ असाद कालिया, आरिफ उर्फ खचौली व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस जांच में पता चला कि असाद और आरिफ के खिलाफ अन्य मुकदमे भी दर्ज हैंं।
धमकी और रंगदारी की शिकायत मिली थी। जांच के बाद पीडित की शिकायत पर करेली थाने में केस दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।