Covid Drugs Case: गौतम गंभीर को राहत नहीं, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार|

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Covid drugs case: Delhi HC refuses to stay trial court proceedings against Gautam Gambhir

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर, उनकी संस्था (गंभीर फाउंडेशन) और परिवारजनों के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया।

29 अगस्त को फिर होगी सुनवाई
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गौतम गंभीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत 29 अगस्त को इस मामले को विस्तार से सुनेगी। बता दें कि गौतम गंभीर ने एफआईआर को रद्द करने और 9 अप्रैल को दिए गए उस आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक को हटा दिया गया था।

अदालत की सख्त टिप्पणी
इस मामले की सुनवाई के दौरान जब गौतम गंभीर के वकील ने उनके राजनीतिक और क्रिकेट करियर का जिक्र किया, तो अदालत ने सख्त लहजे में कहा, ‘आप बार-बार नाम और पहचान गिनवा रहे हैं, जैसे यह अदालत में कोई असर करेगा। अदालत में नाम नहीं, सिर्फ तथ्य और कानून चलते हैं।’

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Author: ILMA NEWSINDIA

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