High Court: क्रिकेटर यश दयाल को हाइकोर्ट से राहत, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

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इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्रिकेटर यश दयाल को फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की पुलिस उत्पीड़नात्मक  कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने की सुनवाई।

High Court: Cricketer Yash Dayal gets relief from High Court, ban on harassing action

इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्रिकेटर यश दयाल को फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की पुलिस उत्पीड़नात्मक  कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने की सुनवाई।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक युवती ने यश दयाल पर शादी का वादा कर यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। क्रिकेटर यश दयाल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी मांग थी कि गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दर्ज एफआईआर रद्द की जाए।

यश दयाल के युवती ने 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर रद्द करने के लिए यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है।

यश दयाल की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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Author: planetnewsindia

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