UP News: हेट स्पीच केस में अब्बास अंसारी दोषी करार, अदालत ने सुनाया फैसला; आचार संहिता से जुड़ा था मामला

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Hate Speech News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोर्ट में हेट स्पीच मामले में शनिवार को फैसला सुनाया गया। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी स्वयं उपस्थित हुए थे। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अब्बास दोषी करार हो गए हैं।

Decision on hate speech case in assembly elections today Abbas Ansari appeared in court

Abbas Ansari News: बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ। सीजेएम डाॅ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार साबित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।

आरोप था कि बीते तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी।

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Author: planetnewsindia

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