सासनी-जलेसर मार्ग स्थित केनरा बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरा लीगल वॉलंटियर पीएलवी चित्रा सिंह ने उपस्थित प्रशिक्षुओं और ग्रामीणों को बाल श्रम से जुड़े कानूनों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
गुरूवार को आयोजित शिविर में पीएलवी चित्रा सिंह ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना कानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत ऐसे दोषी व्यक्ति को छह माह से दो वर्ष तक की जेल और बीस हजार से पचास हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। चित्रा सिंह ने लोगों से अपील की कि यदि उन्हें कहीं भी बाल श्रम होता दिखाई दे तो वे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी दी गई। चित्रा सिंह ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क वकील उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम में आरएसईटीआई के प्रशिक्षु और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
Author: Sunil Kumar
SASNI, HATHRAS


