महाबीर हत्याकांड: मामूली काहसुनी में दोषी ने की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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साल 2024 का यह मामला है जिसमें मामूली कहासुनी में दोषी अशोक ने महाबीर को पीटकर मौत के घाट उतार दिया था।
Convict sentenced to life imprisonment in Mahavir murder case
गांव चंदावास के महाबीर हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने दोषी अशोक, निवासी पश्चिम पांच गजिया, जिला बरायेपुर (पश्चिम बंगाल) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह हत्या मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट के कारण हुई थी जिसमें गंभीर रूप से घायल महाबीर की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अशोक को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी अशोक को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Author: priya singh

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