Varanasi News: वाराणसी जिले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। इसे लेकर कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

वाराणसी जिले के नदेसर टकसाल सिनेमा के पास पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर फायरिंग मामले में आरोपी गोसाईगंज विधायक अभय सिंह से जुड़े प्रकरण में कोर्ट का फैसला आ गया है। बुधवार को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। इस प्रकरण की बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी। आज फैसला आना था। फैसले के दौरान कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने वर्ष 2002 में चार अक्तूबर को पूर्व सांसद धनंजय सिंह व चार अन्य व्यक्तियों पर जानलेवा हमले के मामले में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
ये आरोपी हुए दोषमुक्त करार
- अभय सिंह (विधायक- फैजाबाद)
- संदीप सिंह
- संजय सिंह
- विनीत सिंह (एमएलसी)
- विनोद सिंह
- सतेन्द्र सिंह
क्या है पूरा मामला
अभियोजन के मुताबिक, चार अक्तूबर 2002 को तत्कालीन विधायक और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ चार पहिया वाहन से जौनपुर लौट रहे थे। इसी दौरान वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास बोलेरो से उतरे अभय सिंह (वर्तमान में सपा विधायक) और उनके 4-5 साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में धनंजय सिंह, उनके गनर, चालक समेत कई लोग घायल हो गए थे।
मामले में वादी धनंजय सिंह ने वर्तमान में अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना में नाम सामने आने पर पुलिस ने विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेंद्र सिंह को भी नामजद किया था। साथ ही अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।