प्रशासन ने नए कलेक्टर रेट को लेकर जो ड्राफ्ट जारी किया था, उसमें गांवों के कुछ एरिया में कलेक्टर रेट संशोधित कर लागू किए गए हैं। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स और इंडिपेंडेंट मकानों के रेट में भी इजाफा हुआ है।

एक अप्रैल से चंडीगढ़ में नए कलेक्टर रेट लागू होंगे। इसके साथ ही शहर में प्रॉपर्टी के रेट महंगे हो जाएंगे। डीसी कार्यालय ने मंगलवार को फाइनल नए कलेक्टर रेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए कलेक्टर रेट में रेजिडेंशियल से लेकर कॉमर्शियल, औद्योगिक और एग्रीकल्चर लैंड के कलेक्टर रेट में 5 से 7 फीसदी तक का इजाफा किया गया है।
प्रशासन ने नए कलेक्टर रेट को लेकर जो ड्राफ्ट जारी किया था, उसमें गांवों के कुछ एरिया में कलेक्टर रेट संशोधित कर लागू किए गए हैं। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स और इंडिपेंडेंट मकानों के रेट में भी इजाफा हुआ है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रशासन ने जो नए फाइनल कलेक्टर रेट जारी किए हैं, उसके मुताबिक सेक्टर 1 से 12 तक के क्षेत्रों में रिहायशी जमीन की कीमत सबसे अधिक रखी गई है, जबकि बाहरी सेक्टरों में दरें कम हैं।
रिहायशी जमीन के कलेक्टर रेट
क्षेत्र/सेक्टर नया रेट (प्रति वर्ग गज) पुराना रेट (प्रति वर्ग गज)
सेक्टर 1–12 2,37,900 रुपये 1,78,600 रुपये
सेक्टर 14–37 1,81,300 रुपये 1,47,600 रुपये
सेक्टर 38 और आगे 1,33,200 रुपये
इंडिपेंडेंट ड्वेलिंग यूनिट 1,53,900 रुपये
इंडस्ट्रियल हाउस के लिए अलग कलेक्टर रेट तय
इंडस्ट्रियल हाउस के लिए भी अलग कलेक्टर रेट तय किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर के लिए 9,300 रुपये प्रति वर्ग फीट, पहली मंजिल के लिए 7,400 रुपये प्रति वर्ग फीट और दूसरी मंजिल के लिए 5,700 रुपये प्रति वर्ग फीट का रेट तय किया गया है। सोसाइटी फ्लैट्स के लिए भी मंजिलों के हिसाब से दरें तय की गई हैं। ग्राउंड फ्लोर के लिए 11,100 रुपये प्रति वर्ग फीट, पहली मंजिल के लिए 11,400 रुपये प्रति वर्ग फीट, दूसरी मंजिल के लिए 10,300 रुपये प्रति वर्ग फीट और तीसरी मंजिल व उससे ऊपर के लिए 8,700 रुपये प्रति वर्ग फीट का कलेक्टर रेट लागू होगा। इसके अलावा मनीमाजरा स्थित उप्पल्स हाउसिंग फ्लैट्स के लिए 16,700 रुपये प्रति वर्ग फीट कलेक्टर रेट तय किया गया है।
कॉर्नर के प्लाॅट के ज्यादा खर्च करना होगा
नए कलेक्टर रेट में कॉर्नर के मकान या खाली प्लॉट के लिए ज्यादा खर्च करना होगा। कॉर्नर के प्लॉट के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना हेागा। अगर रिहायशी प्लॉट्स को नर्सिंग होम, अस्पताल आदि में परिवर्तित किया जाता है तो उस स्थिति में 25 से 31.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 के कलेक्टर रेट में नहीं हुआ बदलाव
नए कलेक्टर रेट के ड्राफ्ट की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 व 2 में 86 हजार रुपये प्रति वर्ग गज रेट तय किया गया है, जोकि वर्ष 2025 में 83,100 प्रति वर्ग गज था। इसी तरह इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 का रेट 62,600 प्रति वर्ग गज रखा गया है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 के कलेक्टर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कॉमर्शियल एरिया में ये होंगे कलेक्टर रेट
कॉमर्शियल एरिया की अगर बात करें तो कोल डिपो, चक्की साइट्स, आयरन मार्केट, टिंबर मार्केट और ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए कलेक्टर रेट 97,300 रुपये प्रति वर्ग गज रखा गय है। इसके अलावा मनीमाजरा स्थित मोटर मार्केट कॉम्प्लेक्स (कॉमर्शियल बूथ) के लिए 2,33,500 रुपये प्रति वर्ग गज की दर तय की गई है। शिवालिक एन्क्लेव (कॉमर्शियल एससीओ) के लिए कलेक्टर रेट 4,10,200 रुपये प्रति वर्ग गज और मिल्क कॉलोनी धनास के लिए 3,60,400 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है। एलांते मॉल और इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में स्थित दुकानों, ऑफिस और अन्य यूनिट्स के लिए भी अलग दरें निर्धारित की गई हैं। यहां ग्राउंड फ्लोर के लिए 50,900 रुपये प्रति वर्ग फुट, पहली मंजिल के लिए 49,600 रुपये प्रति वर्ग फुट और दूसरी मंजिल व उससे ऊपर के लिए 13,200 रुपये प्रति वर्ग फुट का कलेक्टर रेट प्रस्तावित किया गया है।
सेक्टरों में कॉमर्शियल कलेक्टर रेट
क्षेत्र प्रस्तावित रेट रुपये में
कोल डिपो, चक्की साइट्स, आयरन मार्केट, टिंबर मार्केट और ट्रांसपोर्ट एरिया 97,300 प्रति वर्ग गज
मोटर मार्केट कॉम्प्लेक्स (कॉमर्शियल बूथ), मनीमाजरा 2,33,500 प्रति वर्ग गज
शिवालिक एन्क्लेव (कॉमर्शियल एससीओ ) 4,10,200 प्रति वर्ग गज
मिल्क कॉलोनी, धनास 3,60,400 प्रति वर्ग गज
सेक्टरों में बूथ के कलेक्टर रेट
क्षेत्र प्रस्तावित रेट
सेक्टर 8, 15, 19, 22, 34, 35 और 17 (17-ए व 17-बी को छोड़कर) 5,92,200 प्रति वर्ग गज
सेक्टर 7, 9, 10, 11, 16, 17-ए, 17-बी, 18, 20, 21, 26 और 32 4,47,100 प्रति वर्ग गज
अन्य सेक्टरों के बूथ 3,27,400 प्रति वर्ग गज
एससीओ, एससीएफ व शॉप्स का ये कलेक्टर रेट
क्षेत्र प्रस्तावित रेट
सेक्टर-17 में एससीओ/एससीएफ 5,92,200 प्रति वर्ग गज
मध्य मार्ग, सब सिटी सेंटर सेक्टर-34, सेक्टर-22 व सेक्टर-35 के बाजार 4,47,500 प्रति वर्ग गज
अन्य सेक्टरों में एससीओ/एससीएफ/ शॉप्स में 4,42,800 प्रति वर्ग गज
मोटर मार्केट, मनीमाजरा 3,12,200 प्रति वर्ग गज
एससीएफ श्रेणी में 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होगा