ज्ञानवापी परिसर में उर्स और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च तय की गई है। वहीं, सीएचसी चोलापुर में एक्स-रे कराने के बहाने महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आइए जानते हैं

ज्ञानवापी परिसर में उर्स और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में दायर निगरानी अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में अगली सुनवाई अब 30 मार्च को होगी। बताया गया कि पिछले महीने न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला के दूसरे जनपद में स्थानांतरण होने के कारण अदालत का पद रिक्त है, जिससे मामले की सुनवाई नहीं हो पाई।
प्रकरण के अनुसार, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में उर्स करने और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने की अनुमति से संबंधित मुख्तार अहमद के वाद में कुछ हिंदू पक्षकारों को तृतीय पक्षकार बनाने का आवेदन स्वीकार कर लिया था। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार अहमद ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की है। निगरानीकर्ता की ओर से कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में तीन दृश्य मजार और एक अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने, फातिहा पढ़ने और वार्षिक उर्स का आयोजन पहले से होता रहा है, जो मस्जिद परिसर के अंदर है।