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Delhi Nursery Schools: दिल्ली के निजी स्कूलों ने शुक्रवार से 2026-27 सत्र के लिए नर्सरी प्रवेश के नियम जारी करने शुरू कर दिए हैं। इस बार दूरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। कई स्कूलों ने दूरी के आधार पर 55 अंक तक रखे हैं।
द्वारका स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल ने स्कूल से 0-12 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आवेदकों को अधिकतम 55 अंक आवंटित किए हैं, इसके बाद 12-15 किलोमीटर दूर रहने वालों के लिए 45 अंक तथा 15 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 35 अंक आवंटित किए हैं।
इसमें भाई-बहन, पूर्व छात्र और स्टाफ वार्ड श्रेणियों के लिए भी 15-15 अंक निर्धारित किए गए हैं।
दूरी और परिवारिक जुड़ाव को मिलेगी प्राथमिकता
ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ने 4 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले या स्कूल परिवहन से जुड़े इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए 50 अंक निर्धारित किए हैं। “बच्चे की स्थिति” श्रेणी के अंतर्गत, स्कूल ने पहले जन्मे बच्चों के लिए 30 अंक और दूसरे जन्मे बच्चों के लिए 20 अंक निर्धारित किए हैं, साथ ही भाई-बहनों, पूर्व छात्रों और स्टाफ वार्डों के लिए 10-10 अंक निर्धारित किए हैं।
द्वारका स्थित आईटीएल इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य सुधा आचार्य ने कहा कि उनके मापदंड दूरी, भाई-बहन की प्राथमिकता, पूर्व छात्रों से संबंध और स्टाफ वार्ड पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।
उन्होंने कहा, “निकटता हमारे लिए सबसे व्यावहारिक कारक है, तथा भाई-बहनों और पूर्व छात्रों को महत्व देने से स्कूल के साथ परिवार का दीर्घकालिक जुड़ाव मजबूत होता है।”
शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने पूर्ण प्रवेश कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है, जिसके अनुसार आवेदन पत्र 4 दिसंबर से उपलब्ध होंगे तथा चयनित अभ्यर्थियों की पहली सूची 23 जनवरी को जारी की जाएगी।
संशोधित संरचना के तहत, आधारभूत स्तर में नर्सरी और केजी शामिल हैं, उसके बाद कक्षा 1 है।
नर्सरी एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
2026-27 के लिए, 31 मार्च 2026 तक बच्चे की आयु नर्सरी के लिए तीन से चार वर्ष, केजी के लिए चार से पांच वर्ष तथा कक्षा 1 के लिए पांच से छह वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्कूल प्रमुख के विवेक पर स्कूल आयु में एक महीने तक की छूट दे सकते हैं।
सभी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को 28 नवंबर तक अपने प्रवेश मानदंड और खुली सीटों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों को छोड़कर) के लिए अंक अपलोड करने होंगे। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर है।
स्कूलों को 9 जनवरी तक आवेदकों का विवरण अपलोड करना होगा और 16 जनवरी तक अंक आवंटन जारी करना होगा। दूसरी सूची 9 फरवरी को जारी की जाएगी।
अभिभावक 24 जनवरी से 3 फरवरी के बीच कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च को पूरी हो जाएगी।
स्कूलों के लिए नियम और पारदर्शिता निर्देश
एक जिला-स्तरीय निगरानी प्रकोष्ठ अनुपालन की निगरानी करेगा। शिक्षा निदेशालय ने दोहराया है कि स्कूल विभाग द्वारा पहले निरस्त किए गए और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समर्थित मानदंडों को नहीं अपना सकते, और उन्हें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का पालन करना होगा।
स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइटों पर अंकों का वितरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें और खुली सीटों के अंतर्गत चयनित छात्रों का विवरण उनके अंकों के साथ अपलोड करें। कोई भी ड्रॉ अभिभावकों की उपस्थिति में निकाला जाना चाहिए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए।
शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को याद दिलाया है कि केवल 25 रुपये का गैर-वापसीयोग्य पंजीकरण शुल्क ही लिया जा सकता है, तथा किसी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क या प्रोस्पेक्टस की अनिवार्य खरीद की अनुमति नहीं है।