SC: चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को ‘सुप्रीम’ राहत; मतदाता सूची से जुड़ी गलत सूचना फैलाने के आरोप में हुई थी FIR|

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मतदाता सूची से संबंधित गलत सूचना फैलाने के आरोप में चुनाव आयोग की एफआईआर में चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को संरक्षण प्रदान किया।

SC protects psephologist Sanjay Kumar in EC FIRs accusing him of spreading misinformation about electoral roll

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने के आरोप में चुनाव आयोग की ओर से दर्ज कराई गई दो एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और वकील सुमीर सोढ़ी की इस दलील पर गौर किया कि चुनाव विशेषज्ञ की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद एफआईआर दर्ज की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘नोटिस जारी करें। इस बीच कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।’

शीर्ष अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया?
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) में लोकनीति के सह-निदेशक संजय कुमार ने महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

एफआईआर में क्या?
एफआईआर में उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है।

याचिका में क्या आरोप?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये एफआईआर कानून का दुरुपयोग हैं। यह एक शिक्षाविद को कम से कम एक वास्तविक गलती के लिए परेशान करने का प्रयास हैं।

 

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Author: ILMA NEWSINDIA

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