Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि उन्हें गंभीर रूप से बीमार कैदियों के लिए समान नियम बनाने चाहिए। कोर्ट ने नालसा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। नालसा ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों की रिहाई की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जेल नियम हर राज्य के लिए अलग-अलग होते हैं, लेकिन गंभीर रूप से बीमार कैदियों की रिहाई को लेकर सभी राज्यों को समान नियम बनाने चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें गंभीर रूप से बीमार या 70 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों की रिहाई की मांग की गई थी।
Author: planetnewsindia
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