Aligarh: 10 साल बाद आया फैसला, विधवा बेटी से छेड़खानी के विरोध में मां की हत्या करने वाले तीन को उम्रकैद

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सतीश ने बताया कि उनकी विधवा बहन उनके पास ही घर में रहती है। जिसके साथ पिछले दिनों परसादी व उसके भाई महाराज ने अभद्रता कर दी थी। जिसका उसकी मां ने विरोध किया था। तभी से वह मां से रंजिश मानने लगे व हत्या की धमकी दी थी।

Life imprisonment for killed a mother for protesting against molestation of widowed daughter

अलीगढ़ में दादों क्षेत्र के गांव नगला जयसिया में विधवा बेटी संग छेड़खानी के विरोध में बुजुर्ग मां की हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद से दंडित किया गया है। अदालत ने 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय एडीजे-8 अंजू राजपूत की अदालत ने सुनाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटना 19 नवंबर 2015 की रात की है। वादी मुकदमा सतीश के अनुसार उनकी मां रात में घेर में अकेली सोई हुईं थी। अगली सुबह उनका शव गांव के बाहर खेत में मिला। गूदड़ा में लपेटकर व गले में किसी वस्तु से चोट पहुंचाकर हत्या किया जाना उजागर हुआ।

 

सतीश ने बताया कि उनकी विधवा बहन उनके पास ही घर में रहती है। जिसके साथ पिछले दिनों परसादी व उसके भाई महाराज ने अभद्रता कर दी थी। जिसका उसकी मां ने विरोध किया था। तभी से वह मां से रंजिश मानने लगे व हत्या की धमकी दी। इसी क्रम में दोनों ने अपने साथी मानिकापुर सोरों कासगंज के अतिवीर संग मिलकर उनकी मां की हत्या की है। मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। जिसमें सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर तीनों को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है।

 

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