मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति संवेदनशील संवैधानिक मामला है। उनके अनुसार, नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार के व्यू और सहमति को लेकर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच टकराव के संकेत मिले हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसमें संबंधित राज्य सरकार की राय और सहमति लेने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति संवेदनशील संवैधानिक मामला है। उनके अनुसार, नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार के व्यू और सहमति को लेकर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति के मामले में इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया। चीमा ने इसे पंजाब और पंजाबियों की अनदेखी से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए।
चीमा ने इसे केवल मुख्यमंत्री भगवंत मान का मामला नहीं बताते हुए कहा कि इससे राज्य के अधिकारों और संघीय ढांचे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्होंने संविधान और राज्यों के अधिकारों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया।
सिर्फ दो हफ्ते में फैसला
चीमा ने जस्टिस संधावालिया और जस्टिस मिश्रा के मामलों की तुलना करते हुए कहा कि एक ओर संधावालिया की नियुक्ति को लेकर दो महीने से अधिक समय तक निर्णय लंबित रहा, जबकि दूसरी ओर जस्टिस मिश्रा के मामले में कम समय में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। उन्होंने कहा कि इसी अंतर को लेकर पंजाब सरकार सवाल उठा रही है और कैबिनेट की बैठक में पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
पंजाब सरकार के विरोध के बाद यह मामला केवल न्यायिक नियुक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केंद्र-राज्य संबंध और संघीय ढांचे से जुड़े राजनीतिक विवाद का रूप लेता दिख रहा है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक पर है, जहां सरकार आगे की रणनीति पर विचार करेगी। उधर, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति का घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद आगे बढ़ा। वे जून 2026 से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे।



