पुलिस ने दुराचारी के मकान पर किया कुर्की नोटिस चस्पा
कोतवाली पुलिस ने दुराचार के मामले में बांछित अरोपी के मकान पर न्यायालय के आदेश से कुर्की नोटिस चस्पा किया। यदि आरोपी नोटिस में बताए समय पर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसके मकान की पुलिस द्वारा कुर्की कर ली जाएगी।
मंगलवार को एसएचओ केशव दत्त शर्मा ने बताया कि गांव बसगोई के माजरा नगला बाग निवासी अनिल पुत्र कुंवरपाल के खिलाफ दिनांक 28 मई को गांव नगला बाग निवासी श्रीमती मछला देवी पत्नी दिनेश चंद्र ने अरोपी अनिल पुत्र कुंवरपाल सिंह के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस ने अरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या- 152/23 धरा-376, 452, 323, 504, व 506 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। तब से अरोपी न तो पुलिस के हाथ लगा और न ही उसने न्यायालय में समर्पण किया। तब न्यायालय ने इलाका पुलिस को आरोपी के मकान पर धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस चस्पा करने के निर्देश दिए। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के मकान पर कुर्की नोटिस चस्पा किया और बताया कि नोटिस तें तय तारीख पर यदि आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय के आदेश से आरोपी के घर की कुर्की की जाएगी।