मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं हो तो क्या मतदान किया जा सकता है या नहीं। चुनाव आयोग ने इसको लेकर साफ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार, अगर किसी मतदाता के पास वोटर ID कार्ड नहीं है, तब भी वह कुछ वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता केवल दस्तावेज़ की कमी के कारण मतदान से वंचित न रह जाए।

चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची के मुताबिक, वोटर ID के अलावा कुल 12 वैध दस्तावेज़ मतदान के लिए मान्य हैं। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक (फोटो सहित), मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज़ (फोटो सहित), श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, छात्र पहचान पत्र (सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान का), सांसद/विधायक द्वारा जारी पहचान पत्र और दिव्यांग पहचान पत्र शामिल हैं। इन दस्तावेज़ों में फोटो होना अनिवार्य है।
चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मतदान के दिन मतदाता को सबसे पहले मतदाता सूची में अपना नाम चेक करना चाहिए। यदि नाम सूची में दर्ज है और वैध पहचान पत्र मौजूद है, तो बिना वोटर ID कार्ड के भी मतदान किया जा सकता है। हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल पहचान पत्र ही नहीं, बल्कि मतदाता सूची में नाम होना सबसे जरूरी शर्त है।
इसके अलावा, मतदान के दौरान चुनाव आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। मतदाताओं को किसी भी तरह के प्रलोभन, दबाव या अवैध गतिविधि से दूर रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना किसी डर या भ्रम के मतदान केंद्र पहुंचें और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। BMC चुनाव में हर एक वोट अहम है और जागरूक मतदान ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है।