जल जीवन मिशन घोटाले में IAS सुबोध अग्रवाल सहित 6 अफसराें के खिलाफ ACB करेगी जांच

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जल जीवन मिशन निविदा में अनियमितताओं के आरोप में IAS सुबोध अग्रवाल समेत 6 अधिकारियों के खिलाफ ACB को जांच की अनुमति सरकार ने दे दी है।

जल जीवन मिशन घोटाले में Ias सुबोध अग्रवाल सहित 6 अफसराें के खिलाफ Acb करेगी  जांच - Acb To Investigate 6 Officers Including Ias Subodh Agarwal In Jal  Jeevan Mission Scam -

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में फिर से एक बड़ा भूचाल आ गया है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित 6 अधिकारियों के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में 17-ए की कार्यवाही को मंजूरी दे दी है। यानी अब इन अफसरों की जांच एंटी करेप्शन ब्यूरो करेगा। पिछली सरकार के दौरान जल जीवन मिशन का घोटाला सामने आया था। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी सहित कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा। मामले में पहले भी सुबोध अग्रवाल का नाम चर्चाओं में आ रहा था लेकिन अब भजनलाल सरकार ने उनके सहित तत्कालीन जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग एवं विभाग के 05 अधिकारियों के खिलाफ एसीबी जांच को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संचालित कार्यवाही की निरन्तरता में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17-ए में विस्तृत जांच का अनुमोदन करते हुए सख्त कार्रवाई की है। निविदा कार्य से जुडे़ हुए तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समितियों में गड़बड़ी के जिम्मेदार मुख्य अभियंता से लेकर अधिशाषी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता सहित तकनीकी सदस्यों तथा सचिव स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का अनुमोदन किया गया है।

31 दिसंबर को रिटायर होंगे सुबोध अग्रवाल
सुबोध अग्रवाल राजस्थान के आईएएस कैडर में मौजूदा समय में सबसे सीनियर आईएएस हैं।  वे 1988 बैच के आईएएस हैं। सुबोध अग्रवाल इसी साल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। फिलहाल में राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पाेरेशन में चेयरमैन के पद पर तैनात हैं। पिछली सरकार में पीएचईडी में अतिरिक्ति मुख्य सचिव के पद पर रहे थे।

इसके अतिरिक्त राजकीय दायित्वों के निर्वहन में गड़बड़ी करने के आरोपों में एक अन्य आई.ए.एस. अधिकारी के विरूद्ध भी अखिल भारतीय सेवाए (वर्गीकरण, अनुशासन एवं अपील) 1969 के नियम 8 के तहत नए सिरे से जांच कार्यवाही शुरू करने का अनुमोदन किया गया है। साथ ही, राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, के नियम 34 के तहत 05 अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिव्यू याचिका को खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखने का अनुमोदन किया गया। वहीं, सीसीए-नियम 16 के तहत 02 प्रकरणों में सेवा निवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी आगामी दण्डात्मक कार्यवाही हेतु किया गया।

 

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