Supreme Court: हरियाणा के वकील की गिरफ्तारी मामला, सुनवाई कल; धर्मांतरण रोधी कानून के खिलाफ अपील पर विचार नहीं|


हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने वकील विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी। उन्होंने हत्या के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि वह इस मामले में केवल एक सह-अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विक्रम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा, इस मामले में तत्काल सुनवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वकील को महज पेशेवर काम करने के कारण फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस पर बुधवार को सुनवाई करेंगे। बता दें कि वकील के खिलाफ कार्रवाई से भड़के वकीलों के संघ ने विगत छह नवंबर को दिल्ली की जिला अदालतों में काम का बहिष्कार किया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में वकील विक्रम सिंह ने अपनी तत्काल रिहाई और गुरुग्राम की एसटीएफ की कथित अवैध कार्रवाइयों की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग भी की है। जुलाई 2019 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रू में पंजीकृत कराने वाले विक्रम वर्तमान में हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद हैं। उन्होंने हरियाणा और दिल्ली सरकारों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस मुकदमे में पक्षकार बनाया है|
