Bareilly News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद की सजा, 24 हजार रुपये जुर्माना भी

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Shikha Bhardwaj

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बरेली की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी अरविंद को 10 साल की कैद और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सिरौली थाना क्षेत्र का रहने वाला अरविंद किशोरी का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर पूरी रात दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त छह माह जेल में रहना होगा।Etah News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल, सात साल पुराने मामले में  कोर्ट ने सुनाई सजा - Ettah News Man Sentenced to 10 Years for Rape

घटना का विवरण

16 जून 2023 को पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए निकली थी। रास्ते में अरविंद ने उसका अपहरण कर नलकूप पर ले जाकर रातभर बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली सुबह आरोपी पीड़िता को वहीं छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस और अदालत की कार्यवाही

पीड़िता की शिकायत पर सिरौली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले में किशोरी और आरोपी के कपड़ों की फॉरेंसिक जांच भी कराई गई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह और कई साक्ष्य अदालत के सामने प्रस्तुत किए। सभी तर्कों और सबूतों पर गौर करने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने अरविंद को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।

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Author: Shikha Bhardwaj

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