थाना अतरौली क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभिषेक कुमार की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि वह पूर्व में उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में परिवार को साथ लेकर मजदूरी करता था। वहां हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव मेंडू निवासी कृष्णा भी अपने पिता के साथ मजदूरी करता था। वह उनकी नाबालिग बेटी पर गंदी नीयत रखता था। तीन वर्ष बाद वह परिवार के साथ अपने गांव आ गया।
16 मार्च 2021 को उसकी पत्नी खेत पर कार्य करने गई थी। बेटी घर पर अकेली थी। तभी कृष्णा आया और उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। कुछ माह बाद पुलिस ने किशोरी को तलाश कर आरोपी कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कृष्णा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।