दिल्ली की अदालत ने 2016 में लापता हुए जेएनयू छात्र नजीब अहमद के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, लेकिन नए सबूत मिलने पर जांच फिर से खोलने की छूट दी। मामले की जांच दिल्ली पुलिस से शुरू होकर सीबीआई को सौंपी गई थी।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रथम वर्ष के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले को बंद करने की अनुमति दे दी, जो 15 अक्तूबर 2016 को लापता हो गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, लेकिन भविष्य में कोई सबूत मिलने पर मामले को फिर से खोलने की छूट दी।
Author: planetnewsindia
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