पीड़िता को 6 लाख रुपए का मुआवजा

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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट से 20 साल की कैद

भटार क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय मुस्लिम किशोरी से दुष्कर्म करने वाले 25 वर्षीय प्रवीण रवि मोरे को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हितेश कुमार व्यास ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है, ताकि वह भविष्य में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। अपर लोक अभियोजक (APP) विशाल फलदू ने कोर्ट में दलील दी कि इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हो रही है, इसलिए आरोपी को किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ अत्यंत क्रूर और पीड़ादायक तरीके से पेनट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया था,

मां सब्जी लेने गई, आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया

घटना 23 अप्रैल 2023 की है, जब पीड़िता की मां सब्जी लेने गई थीं, तभी पास में ही रहने वाला आरोपी प्रवीण मोरे घर के पास आया और इशारों में किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब लड़की नहीं मिली तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाद में पीड़िता महाराष्ट्र के जलगांव से बरामद हुई। इसते बताया कि आरोपी ने उसके साथ क्रूरता से शारीरिक संबंध बनाए। पीडिता ड़िता ने रोते हुए अपनी मां को फोन कर पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजन जलगांव पहुंचे और उसे वापस लाए।

जिससे पीड़िता बार-बार रोती रही।

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Author: planetnewsindia

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