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हाथरस सत्संग हादसा: मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों की जमानत, हाई कोर्ट ने की मंजूर

सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के पिछले वर्ष 2 जुलाई को सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। इसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 250 लोग घायल हुए थे।

Bail granted to three accused including main accused in Hathras Satsang incident

हाथरस में सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी में पिछले साल 2024 की 2 जुलाई को सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर सहित तीन आरोपियों की जमानत उच्च न्यायालय ने मंजूर कर दी है

इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन सभी के खिलाफ न्यायालय में 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। आठ आरोपियों को उच्च न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है। देवप्रकाश मधुकर, मेघ सिंह व मुकेश की जमानत याचिका भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी। उच्च न्यायालय ने इन तीनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी है।

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