इस याचिका की सुनवाई करते हुए CJI खन्ना ने मौखिक तौर पर कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले से सहमत हैं. ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह महसूस किया गया था कि यहां रेलवे लाइन भी विकसित की जाएगी और अनुबंध में शामिल की जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (Dharavi Redevelopment Project) का निर्माण कार्य रोकने से इनकार कर दिया है. साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप की दलील मानते हुए कहा कि धारावी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की. जिसमें सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था.

CJI बेंच ने रोक लगाने से किया इनकार
इस याचिका में राज्य सरकार द्वारा धारावी रिडेवलपमेंट को अदाणी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को देने के फैसले को चुनौती दी गई है. मई 2025 में इस मामले की सुनवाई होगी. इस दौरान याचिकाकर्ता ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की, लेकिन CJI संजीव खन्ना की बेंच ने इससे इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वहां पर काम शुरू हो गया है और कुछ रेलवे क्वार्टर तोड़े भी गए हैं.

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