Himachal: अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-नियमों में संशोधन करे सरकार, उल्लंघन करने वालों पर हो कार्रवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सूचना एक माह में संबंधित अधिकारी को दी जाए और वह तुरंत कब्जा हटाए। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों से अर्जित अनुचित लाभ की वसूली भी शुरू करने के आदेश दिए।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में कोई सरकारी जमीन पर कब्जा न कर सके। उल्लंघन करने वाले पर आपराधिक मामले के साथ संबंधित अधिकारियों पर भी उचित कार्रवाई की जाए। जनहित याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने साल 2015 से 2024 तक के अलग-अलग आदेशों का जिक्र किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सूचना एक माह में संबंधित अधिकारी को दी जाए और वह तुरंत कब्जा हटाए। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों से अर्जित अनुचित लाभ की वसूली भी शुरू करने के आदेश दिए।