
10 साल तक जेल और 1 करोड़ का जुर्माना,
बिहार में जारी विधानसभा के सत्र में नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, बिहार सरकार राज्य में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ विधेयक लाई है। इस विधेयक को आज बुधवार को ही विधानसभा में पेश किया गया और ये सदन में पास भी हो गया है। विधेयक में पेपर लीक या धांधली में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं।
क्या हैं विधेयक के प्रमुख प्रावधान
जानकारी के मुताबिक, पेपर लीक और धांधली पर लगाम लगाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार आज विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 पेश करेगी। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे। दोषियों को 10 साल तक सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती होंगे।
केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने भी बनाया है पेपर लीक क़ानून,इसको लागू कर चुकी है।
Anand Mohan Jha
Planet News
Author: planetnewsindia
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