बिना पाबंदी वाले क्षेत्रों में एकल समूह को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली मिलेगी। जिन क्षेत्रों में कुछ पाबंदियां हैं, वहां दो समूह बनाए गए हैं।

हरियाणा में कृषि कार्यों के लिए बिजली आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने कृषि फीडरों के लिए नया विद्युत नियामक प्रबंधन (पीआरएम) शेड्यूल जारी किया है। यह नया शेड्यूल 21 जून 2026 की मध्यरात्रि से लागू हो जाएगा।
प्रतिदिन आठ घंटे होगी बिजली की सप्लाई
निगमों के मुताबिक सभी कृषि फीडर समूहों को प्रतिदिन 8 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिना पाबंदी वाले क्षेत्रों में एकल समूह को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली मिलेगी। जिन क्षेत्रों में कुछ पाबंदियां हैं, वहां दो समूह बनाए गए हैं और उन्हें अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति दी जाएगी।
निगमों के मुताबिक सभी कृषि फीडर समूहों को प्रतिदिन 8 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिना पाबंदी वाले क्षेत्रों में एकल समूह को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली मिलेगी। जिन क्षेत्रों में कुछ पाबंदियां हैं, वहां दो समूह बनाए गए हैं और उन्हें अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति दी जाएगी।
वहीं, अधिक पाबंदी वाले क्षेत्रों में तीन समूहों के अनुसार 24 घंटे को तीन हिस्सों में बांटकर बिजली दी जाएगी। बिजली निगमों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित शेड्यूल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। जीरो कट व्यवस्था और लोड प्रतिबंधों में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और उपकेंद्र कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही सभी अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपमंडल अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता को निर्देशित किया गया है कि इस शेड्यूल की जानकारी सभी उपकेंद्रों, शिकायत केंद्रों और आम जनता तक समय पर पहुंचाई जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
