नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया; शादी का झांसा देकर साथ ले गया था

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आरोपी बाॅबी नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं। उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।

Amritsar Convict in misdeed of Minor Sentenced to 20 Years in Prison

अमृतसर जिला एडिशनल सेशन जज-कम-स्पेशल ट्रायल अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

गांव खुशूपुरा निवासी आरोपी बॉबी उर्फ बब्बी के खिलाफ थाना भिंडी सैदां में मामला दर्ज किया गया था जिसमें अपहरण और पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई थीं। मामले के अनुसार 12 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात को पीड़िता के माता-पिता घर में सो रहे थे। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच पीड़िता की मां उठी तो उसकी नाबालिग बेटी घर में मौजूद नहीं थी।

परिवार ने आसपास तलाश की जिसके बाद पता चला कि आरोपी बाॅबी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं। उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिगों के साथ इस प्रकार के अपराध गंभीर हैं और ऐसे मामलों में कड़ी सजा आवश्यक है ताकि समाज में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

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Author: Farheen

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