राजस्थान सरकार ने ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। इसमें व्यापारियों को दो करोड़ तक लोन, ब्याज सब्सिडी, बीमा और ई-कॉमर्स सहायता मिलेगी। इससे 10.5 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान में व्यापार क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के लाखों खुदरा और थोक व्यापारियों को आर्थिक सहायता, ऋण सुविधा और विभिन्न प्रकार की सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बड़े बाजारों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में लाई गई यह नीति व्यापार जगत के लिए बड़े अवसर लेकर आई है।
ऋण और ब्याज में मिलेगी राहत
- इस नीति के तहत खुदरा व्यापारियों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान
- 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान
- महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग व्यापारियों को अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान
- अन्य लाभ भी शामिल हैं।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सीजीटीएमएसई योजना के तहत 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर गारंटी फीस का 50% पुनर्भरण पांच वर्षों तक किया जाएगा।
- सूक्ष्म व्यापारियों को 5 वर्षों तक बीमा प्रीमियम पर 50% (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष) सहायता
- ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म फीस का 75% (अधिकतम 50 हजार रुपये) अनुदान
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व्यापारियों को लाभ देना लक्ष्य
सरकार का दावा है कि इस नीति से प्रदेश के 10.5 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इससे राज्य में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया एसएसओ आईडी और ई-मित्र केंद्र के माध्यम से शुरू की गई है।


