पंजाब के मोगा में दो दोस्तों को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों ने व्यक्ति की हत्या की थी। अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मोगा की एडिशनल सेशन जज की अदालत ने व्यक्ति की हत्या के मामले में दो दोस्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट रुपिंदर सिंह बराड़ ने बताया कि थाना बाघापुराना पुलिस ने 21 दिसंबर 2022 को गांव माड़ी मुस्तफा निवासी जसविंदर सिंह राजू के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका भाई जतिंदर सिंह उर्फ जोती शादीशुदा था और दो बच्चों का पिता था। जोती दल्लूवाला रोड पर पोल्ट्री फार्म चलाता था। पड़ोस में रहने वाला भूपेंद्र सिंह उर्फ भिंदा उससे अक्सर रुपये उधार लेता था, जो बाद में लौटा भी देता था।
20 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 11:30 बजे जतिंदर सिंह घर से बाहर निकला और गली के मोड़ पर खड़ा था। इसी दौरान पड़ोसी भूपेंद्र सिंह ने उसे आवाज देकर अपने घर बुला लिया, लेकिन इसके बाद जतिंदर घर से बाहर नहीं निकला। जब देर शाम तक वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें जतिंदर को भूपेंद्र सिंह के घर में जाते हुए देखा गया, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं। इसके बाद बाघापुराना पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने भूपेंद्र सिंह और उसके दोस्त रेशम सिंह निवासी संगतपुरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें भूपेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि उसने अपने दोस्त रेशम सिंह के साथ मिलकर जतिंदर सिंह का गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ऑल्टो कार में डालकर नहर में फेंक दिया गया।
आरोपी ने बताया कि उसे जतिंदर सिंह के उसकी पत्नी जसवीर कौर के साथ अवैध संबंध होने का शक था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में केस दर्ज किया था।