बरेली की स्पेशल पीसी कोर्ट संख्या-1 ने सोमवार को पति की हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी मुन्नी देवी, उसके प्रेमी लवकुश उर्फ राजीव (निवासी- रिठौरा, थाना हाफिजगंज) और उसके साथी कृष्णपाल (निवासी- लखनपुर, थाना भोजीपुरा) को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला 21 नवंबर 2013 की रात का है। शीशगढ़ थाना क्षेत्र के बल्ली गांव निवासी सुरेश अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी मुन्नी देवी ने प्रेमी लवकुश और उसके साथी कृष्णपाल के साथ मिलकर उस पर गोली चला दी। फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए और भाग रहे लवकुश व कृष्णपाल को पकड़ लिया।
सुरेश की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान हमले में प्रयुक्त तमंचा भी बतौर साक्ष्य पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों और सबूतों के आधार पर यह साबित कर दिया कि तीनों आरोपियों ने मिलकर सुरेश की हत्या की कोशिश की थी।
अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
