Bengaluru Stampede: बंगलूरू भगदड़ मामले में 12 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, महाधिवक्ता को दिया यह आदेश

Picture of planetnewsindia

planetnewsindia

SHARE:

बंगलूरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चार जून की शाम आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने सरकार ने घटना को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं।

Hearing in Bengaluru Stampede case on June 12 in Karnataka High Court, order given to the Advocate General
बंगलूरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चार जून को आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में 12 जून को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे।

बंगलूरू भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसने रिपोर्ट के लिए एक महीने का समय दिया है। पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
शेट्टी ने सीलबंद लिफाफे में दलीलें पेश करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है और मामले में दिए गए बयान का इस्तेमाल आरोपी द्वारा किया जा रहा है। वहीं विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य ने याचिका में पक्षकार बनने की मांग की।

सरकार से कोर्ट ने पूछे थे नौ सवाल
इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछे थे। पीठ ने इस पैमाने के खेल आयोजनों और सार्वजनिक समारोहों के लिए 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे।

planetnewsindia
Author: planetnewsindia

8006478914

सबसे ज्यादा पड़ गई