
जिला कलेक्टर श्री दिग्विजय सिंह जाडेजा ने एक अधिसूचना जारी कर वेरावल बंदरगाह की सीमा के भीतर सभी पुलों से मध्यम और भारी माल वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह अधिसूचना दिनांक 11/06/2025 तक प्रभावी रहेगी।
– जो भी व्यक्ति इस घोषणा का उल्लंघन करेगा, वह दंड का भागी होगा।
Author: planetnewsindia
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