रिपोर्टर रजनीश पाण्डेय सूरत गुजरात प्लानेट न्यूज यार्न कारोबारी के साथ 15 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी

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रिपोर्टर रजनीश पाण्डेय सूरत गुजरात प्लानेट न्यूज

यार्न कारोबारी के साथ 15 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी

दलाल सहित चार के खिलाफ वराछा थाने में शिकायत दर्ज

सूरत। शहर के वराछा थाना क्षेत्र में एक यार्न कारोबारी के साथ 15 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में दलाल सहित चार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता पीयूषभाई दुलाभाई जीयाणी (निवासी- 35, मणिनगर सोसायटी, अश्विनी कुमार रोड, गौशाला के पास, वराछा सूरत) की उमरवाड़ा स्थित न्यू मुंबई मार्केट में 1436 एवं 1437 में प्रयाग फिलामेंट नाम से प्रतिष्ठान है। शिकायतकर्ता ने दर्ज शिकायत में बताया है कि यार्न दलाल मयूरभाई जगदीशभाई शेठवाला (निवासी- 125, सांई रचना रो हाउस, एलपी सवाणी स्कूल की बाजू में, पाल रोड, अडाजन सूरत) तथा शैलेशभाई खैनी श्री हरि इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर एवं कर्ताधर्ता बृजेशभाई शांतिलाल पाडलिया एवं श्री हरि इंटरप्राइजेज के कर्ताधर्ता महेश कनुभाई पटेल (निवासी-17,18 ग्राउंड फ्लोर, पंचरत्न टावर डोंगरी की वाडी, गीतांजलि सिनेमा के सामने, सूरत) को लेकर सुनियोजित षडयंत्र के तहत धोखाधड़ी के इरादे से हमारे प्रतिष्ठान प्रयाग फिलामेंट न्यू मुंबई मार्केट में आए।

यार्न दलाल मयूर शेठवाला तथा व्यापारी महेशभाई पटेल ने मेरा संपर्क किया और समय से पेमेंट करने का भरोसा देकर एडवांस पेमेंट के रूप में श्रीहरि इंटरप्राइजेज फर्म का इंडसइंड बैंक अकाउंट नंबर 258602458974 का चेक देकर ऑर्डर के अनुसार 29 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 के दरम्यान कुल 382 पेटी कार्टून यार्न जिसकी कीमत रु.15,02,520 का माल 10 दिन के उधार पर श्री हरि इंटरप्राइजेज के नाम से खरीद किया था।

श्री हरि इंटरप्राइजेज के नाम से माल की डिलीवरी प्लाट नंबर 2 से 5 ब्लॉक नंबर 192 एलाइंस स्ट्रीट मोटा बोरसरा कीम सूरत में एक गोडाउन पर जॉब वर्क कराने के लिए लिया था। जबकि 100 कार्टून शैलेशभाई खैनी के नाम से उधार में लेने के बाद एक भी रुपया पेमेंट चुकाए वगैर सभी आरोपियों ने मोबाइल बंद कर भाग गए। इस तरह सभी ने मिलकर षड्यंत्र के तहत यार्न कारोबारी के साथ 15 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। जिसकी शिकायत वराछा थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 318(4), 61(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस कर रही है।

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Author: planetnewsindia

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