
भोपाल/खरगोन । पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन अतुल सिंह ने अवैध हथियारों के निर्माण एवं अवैध खरीदी-बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज, अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोहर सिंह बारीया, अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) तरूणेन्द्र सिंह बघेल व समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इन निर्देशों के तारतम्य में थाना बेडि़या पुलिस ने अवैध हथियारो का निर्माण कर खरीद फरोक्त करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि 24 जुलाई की सुबह मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटर सायकल लेकर मर्दलिया ब़डी नहर के आगे पुलिया के पास बेग लेकर खड़ा है ।जिसके पास अवैध हथियार हो सकते है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी बेड़िया उनि. धर्मेन्द्र यादव के नेतृत्व में थाना बेड़िया से पुलिस टीम का गठन किया गया व पुलिस टीम को मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया
पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए अनुसार झाड़ियों की आड़ लेकर छुपकर देखा।जिसमें मुखबिर के बताए अनुसार हुलिये का व्यक्ति मोटर सायकल लेकर मर्दलिया ब़डी नहर के आगे पुलिया के पास खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देख कर भागने लगा जिसे पुलिस टीम ने तत्परता दिखते हुए घेराबंदी कर पकड़ा ।
पकड़ में आए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शेरसिह उर्फ शेरा पिता सुलतानसिह जाति सिकलीकर उम्र 20 वर्ष नि सिगनुर थाना गोगांवा का बताया। शेरसिह के पास मिले बेग को चेक करने पर उसमें 21 पिस्टल एवं पिस्टल में लगने वाली 20 बेरल मिली। पुलिस टीम के द्वारा शेरसिह से पिस्टल रखने के संबंध में लाइसेंस या दस्तावेज पूछने पर उसके पास कोई लाइसेंस या दस्तावेज नहीं होना पाया गया।
पुलिस टीम ने 21 पिस्टल कीमती लगभग 4,20,000/- रुपये, 20 बेरल कीमती लगभग 10,000/- रुपये एवं 01 मोटरसाइकल कीमती लगभग 50,000/- रुपये को विधिवत जप्त किया है। आरोपी शेरसिह उर्फ शेरा पिता सुलतानसिह जाति सिकलीकर उम्र 20 वर्ष नि सिगनुर थाना गोगांवा के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
Author: planetnewsindia
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