Toshakhana मामले में Imran Khan और पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की कठोर सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में बुधवार को रावलपिंडी स्थित स्पेशल कोर्ट ने कठोर सजा का एलान किया है। स्पेशल कोर्ट ने दंपति को तोशाखाना मामले में 14-14 साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को 10 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।14 साल जेल की सजा, 78-78 करोड़ का जुर्माना भी लगा
वहीं, विशेष अदालत ने प्रत्येक पर 78.70 करोड़ रुपये और दोनों आरोपियों पर सामूहिक रूप से 158.30 अरब रुपये का जुर्माना भी लगाया। तोशाखाना मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला बुधवार को आम चुनाव से ठीक आठ दिन पहले आया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने आज फैसला सुनाया