वर्ष 2017 में भैंस चोरी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।

उकलाना क्षेत्र के गांव साहू में वर्ष 2017 में भैंस चोरी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इनाम उर्फ फैजान, उस्मान उर्फ चखोटरा और फरमान को दोषी ठहराया। वहीं, सबूतों के अभाव में आरोपी एहसान को बरी कर दिया। दोषियों को सजा 24 मार्च को सुनाई जाएगी।
27 दिसंबर 2017 को उकलाना थाना में गांव साहू निवासी हेतराम ने शिकायत दी थी। उसने बताया कि वह अपने छोटे भाई इंद्रपाल के साथ रहता है और घर के सामने पशुओं का बाड़ा बना हुआ है। घटना वाली रात करीब तीन बजे गली में शोर सुनकर दोनों भाई बाहर आए। सामने दलीप बिश्नोई के मकान के पास एक सफेद रंग की पिकअप खड़ी थी और दलीप चोर-चोर चिल्ला रहा था।
जब दोनों भाई बाड़े में पहुंचे तो एक भैंस गायब मिली। शक होने पर वे पिकअप के पास पहुंचे, जहां कुछ लोग भैंस को गाड़ी में चढ़ा रहे थे। इसी दौरान दलीप ने चेतावनी दी कि आरोपियों के पास पिस्तौल है। इसके बावजूद इंद्रपाल भैंस छुड़वाने आगे बढ़ा तो एक आरोपी ने उस पर गोली चला दी, जो उसके पेट में लगी।
वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में इंद्रपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था। करीब आठ वर्ष बाद अदालत ने मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है।