Balaghat News: निजी क्लिनिक चलाने पर दो शासकीय महिला डॉक्टरों के क्लिनिक सील, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
        
बालाघाट (मध्यप्रदेश):
स्वास्थ्य विभाग ने शासकीय सेवा नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक संचालित करने वाली दो सरकारी महिला डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने दोनों डॉक्टरों के क्लिनिकों पर छापा मारकर उन्हें सील कर दिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है।
🔍 बिना पंजीकरण के चल रहे थे क्लिनिक
कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर गठित जांच टीम ने डॉ. श्रद्धा बारमाटे (जिला अस्पताल बालाघाट) और डॉ. स्वाति मेश्राम (सिविल अस्पताल वारासिवनी) के निजी क्लिनिकों की जांच की।
दोनों डॉक्टरों पर बिना पंजीकरण के क्लिनिक चलाने और सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं।
🏥 क्लिनिक से जब्त हुआ मेडिकल रिकॉर्ड और उपकरण
जांच टीम को डॉ. बारमाटे के क्लिनिक (समता भवन के पास) से माइनर ऑपरेशन की फोर्सेप किट, सिरिंज, मरीजों के रजिस्टर और आशा कार्यकर्ताओं की सूची मिली। सभी दस्तावेज जब्त कर क्लिनिक सील कर दिया गया।
वहीं डॉ. स्वाति मेश्राम का क्लिनिक, जो डॉ. सागर खंडारे के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा था, भी बिना पंजीकरण के पाया गया। यहां से ओपीडी रजिस्टर और मोबाइल नंबरों की डायरी जब्त की गई।
👩⚕️ विभागीय जांच टीम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
कार्रवाई सीएमएचओ डॉ. परेश उपलप के निर्देशन में की गई। टीम में नायब तहसीलदार मंजुलता महोबिया, डॉ. पंकज महाजन, डॉ. वर्षा चौबे और डॉ. श्रद्धा सिंह शामिल रहीं। छापा राजस्व अमले और थाना प्रभारी की मौजूदगी में हुआ।
⚠️ आगे भी होगी सख्त कार्रवाई
सीएमएचओ डॉ. उपलप ने बताया कि सरकारी डॉक्टरों को केवल अपने निवास पर सीमित परामर्श की अनुमति होती है।
उन्होंने कहा —
“किसी भी शासकीय डॉक्टर द्वारा निजी क्लिनिक या नर्सिंग होम चलाना नियम विरुद्ध है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”
