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20 साल पहले पकड़ा गया था: अदालत के आए आदेश, पर गवाही देने नहीं पहुंची पुलिस, पायरेसी के धंधे का आरोपी बरी|

20 साल पहले पकड़ा गया था: अदालत के आए आदेश, पर गवाही देने नहीं पहुंची पुलिस, पायरेसी के धंधे का आरोपी बरी|
20 साल पहले पकड़ा गया था: अदालत के आए आदेश, पर गवाही देने नहीं पहुंची पुलिस, पायरेसी के धंधे का आरोपी बरी|

सूचना मिली थी कि ब्यूटी पार्लर पर फिल्मों की सीडी की पायरेसी का धंधा चल रहा है। वहां से गिरफ्तार कर एक टीवी, सीडी प्लेयर, डबिंग मशीन, यूपीएस मशीन, 127 रामायण सीडी, 100 कैसेट लल्लू राम, 10 कैसेट सादा, प्रिंटेड रेपर आदि सामान मिला। इस मामले में कापी राइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और चार्जशीट दायर की गई।

20 साल पहले पकड़ा गया था: अदालत के आए आदेश, पर गवाही देने नहीं पहुंची पुलिस, पायरेसी के धंधे का आरोपी बरी|

विस्तार

 20 साल पहले अलीगढ़ में थाना गांधीपार्क के दुबे का पड़ाव इलाके से फिल्मों की सीडी की कॉपी कर बेचने का मामला पकड़ने वाली पुलिस मुकदमे को भूल गई। अदालत के लगातार तलबी आदेश के बाद भी पुलिस की ओर से कोई गवाह गवाही देने नहीं पहुंचा, जिसके चलते अदालत ने इस मुकदमे के आरोपी हेमंत को बरी कर दिया है।

प्रकरण 12 जून 2005 का है। गांधीपार्क थाने में तैनात एसआई शैलेश त्यागी की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि दुबे का पड़ाव स्थित मधू ब्यूटी पार्लर पर फिल्मों की सीडी की पायरेसी का धंधा चल रहा है। यहां सीडी की कॉपी बनाकर बेची जा रही है। उन्होंने अपने प्रभारी को अवगत कराया और उनके निर्देश पर वहां जाकर जांच की।

हेमंत नाम के व्यक्ति को वहां पाया। जांच में उसके पास कोई अधिकार पत्र नहीं मिला। उसे गिरफ्तार कर एक टीवी, सीडी प्लेयर, डबिंग मशीन, यूपीएस मशीन, 127 रामायण सीडी, 100 कैसेट लल्लू राम, 10 कैसेट सादा, प्रिंटेड रेपर आदि सामान मिला। इस मामले में कापी राइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और चार्जशीट दायर की गई।

इस चार्जशीट पर वर्ष 2009 में ट्रायल शुरू हुआ। अदालत ने ट्रायल में कई मर्तबा वादी दरोगा से लेकर अन्य पुलिसकर्मियों व गवाहों को बुलाने के लिए तलबी आदेश जारी किया। कई बार के प्रयास के बाद भी कोई गवाह अभियोजन की ओर से अदालत में पेश नहीं किया जा सका। इस आधार पर अदालत ने 18 दिसंबर 2024 को अभियोजन पक्ष का गवाही का समय समाप्त कर दिया। आरोपी के बयान व बहस की प्रक्रिया के बाद अब पुराने मुकदमों के निस्तारण के क्रम में सीजेएम न्यायालय ने आरोपी हेमंत को इस मुकदमे से बरी कर दिया।

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Author: ILMA NEWSINDIA

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