
केलांग (कुल्लू)। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लाहौल-स्पीति ने ईंधन आपूर्ति में लापरवाही बरतने पर केलांग स्थित एक फिलिंग स्टेशन पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। उपायुक्त एवं अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किरण भड़ाना ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पेट्रोल व डीजल विक्रेताओं को आवश्यक ईंधन भंडार बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए थे ताकि आपदा की स्थिति में आपूर्ति बाधित न हो।
इसके बावजूद उक्त फिलिंग स्टेशन द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया। 31 अगस्त को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए अधिनियम की धारा 51 एवं 34 के तहत दंड लगाया है। सात दिनों के भीतर जुर्माना जिला कोषागार में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा संचालन, निलंबन, परिसर जब्ती और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम आपदा प्रबंधन की निरंतरता और जनहित की रक्षा के लिए उठाया गया है तथा भविष्य में भी सख्त निगरानी जारी रहेगी।