गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी लगातार अदालत में पेश नहीं हो रही हैं। इस पर विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट (NBW) के साथ ही संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्तूबर को होगी।

क्या है मामला
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यह केस दक्षिण टोला थाने का है।
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तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
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आरोपियों में आफ्शा अंसारी के अलावा अनवर सहजाद, सरजीत रजा उर्फ आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन उर्फ विक्की के नाम शामिल हैं।
कोर्ट की कार्रवाई
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पुलिस विवेचना के बाद आफ्शा अंसारी के खिलाफ फरारी में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
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अन्य आरोपी नियमित रूप से अदालत में हाजिर हो रहे हैं, लेकिन आफ्शा अनुपस्थित हैं।
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इसी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ NBW और कुर्की का आदेश दिया।
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गुरुवार को उपनिरीक्षक मधुसूदन चौरसिया ने अदालत में बयान दर्ज कराया कि 82 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा किया जा चुका है।